कांकेर। परलकोट क्षेत्र के पखांजूर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से निवास कर रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों के विरुद्ध विदेशी एवं अप्रवासन अधिनियम 2025 सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
25 सितंबर 2025 को तहसीलदार कुलदीप ठाकुर ने थाना पखांजूर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम पीव्ही-127 अनुपपुर निवासी प्रशांत बैरागी एवं उसका पुत्र सुकृति बैरागी वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे थे। यही नहीं, दोनों ने सुकृति बैरागी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील न्यायालय पखांजूर को गुमराह करते हुए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए।
शिकायत के आधार पर थाना पखांजूर में अपराध क्रमांक 148/2025 पंजीबद्ध किया गया। मामला धारा 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 236, 237, 61(2) BNS तथा विदेशी एवं अप्रवासन अधिनियम 2025 की धारा 23 के तहत विवेचना में लिया गया है।
पुलिस जांच और गिरफ्तारी
पुलिस अधीक्षक कांकेर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजूर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए प्रशांत बैरागी (65 वर्ष) और उसके पुत्र सुकृति बैरागी (28 वर्ष), मूल निवासी ग्राम औसखली, पोस्ट कंचन नगर, थाना बोटियाघाट, जिला खुलना (बांग्लादेश) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी वे ग्राम पीव्ही-127 अनुपपुर, तहसील पखांजूर में निवासरत थे। पुलिस ने उनके पास से वीजा दस्तावेज भी ज़ब्त किए। 26 सितंबर 2025 को आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कांकेर में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। पखांजूर पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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